GST से बढ़ेगा सर्विस टैक्स और जानिए क्या होगा नफा-नुक्सान?

वस्तु और सेवा कर (GST) बिल के प्रभाव में आने से जुडी ताज़ा ख़बरों से ये तो साफ़ हो गया है कि इसके आने से सर्विस टैक्स में कुल मिलकर बढ़ोतरी होना तय है. राजस्व सचिव हसमुख अधिया के वक्तव्य से ये बात तो साफ़ हो गयी है कि जो सर्विस टैक्स अभी तखम 15% की दर से देते आ रहे थे अब कुछ क्षेत्रों में वो बढ़कर 18% हो जायेगा।

अभी तक ज्यादातर सुविधाओं के लिए हम 14% का सर्विस टैक्स देतें थे, जो स्वच्छ भारत कर और और कृषि कल्याण कर को लगा कर कुल 15% तक पहुंच जाता था. मतलब अब ऑनलाइन शॉपिंग और रेस्टॉरेंट में खाना खाने के लिए आपको 15 की जगह 18% टैक्स चुकाना होगा।

good and bad about gst bill

कम  इनकम वाले को होगी सुविधा…….

इस GST बिल से काम कमाई करने वाले लोगो को रहत मिली है जहाँ पहले 10 लाख से ऊपर की वार्षिक आय वालो को सर्विस टैक्स देना पड़ता था वहीँ अब इस सिमा को बढ़ा कर 20 लाख कर दिया गया है. मतलब के जो लोग 20 लाख से काम की वार्षिक आय वाले हैं, उनको इस कर के दायरे से बाहर रखा गया है.

किसानों को भी मिलेगा लाभ…..

नए GST  बिल में किसानों को कर माफ़ी दी गयी है भले ही उनकी वार्षिक आय 20 लाख से ज्यादा ही क्यों न हो. लेकिन ये छूट सिर्फ उन्ही किसानों तक सीमित है, जिनके घर परिवार के लोग उनके साथ  खेती का काम कर रहें हो. अगर कोई किसान अपनी खेती के लिए कर्मचारियों को रखता है तो 20 लाख की सीमा से ज्यादा आय वालों को ये कर देना होगा।

हसमुख जी ने आगे बताया की GST कौंसिल ने विभिन्न प्रकार से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाया है और इनके अलावा जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इस श्रेणी से बहार आता है, उन सभी को GST के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। उनके पदार्थों पर कर लगेगा या नहीं ये फैसला कॉउंसिल का होगा।

कुछ और बदलाव…….

ट्रांसपोर्ट सेक्टर जिसमे अभी सर्विस टैक्स 15% से कम है, लेकिन इसे घटा कर 12 या 5% तक कम कर दिया जायेगा।

चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक स्थलों और इन जैसी 57 अलग-अलग सर्विसेज पर जिन्हे अभी टैक्स मुक्त रखा गया है, कॉउंसिल इसपर भी जल्द फैसला लेगी।

GST कौंसिल की मीटिंग श्रीनगर में 13-18 मई को होनी है और नयी टैक्स रणनीति से जुड़े सभी प्रभावी फैसले लिए जाने है. चूँकि GST बिल 1 जुलाई से लागु होना है, तो हम आगे भी आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे।

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