Mobile Number Port का नया नियम जानें, TRAI ने यूजर्स को दी बड़ी राहत

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मोबाइल नंबर प्रोटेबिलिटी को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। TRAI यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मोबाइल नंबर प्रोटेबिलिटी (MNP) के नियम में बड़ा बदलाव किया है। मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए अब आपको 7 दिन का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी अब आपकी बल्ले-बल्ले है।

10 हजार का जुर्माना

ट्राई के नए नियम के अनुसार, MNP (मोबाइल नंबर प्रोटेबिलिटी) कराने की अधिकतम समय सीमा अब सात दिन से घटाकर 2 दिन (सर्किल के अंदर) कर दी गई है। वहीं, अगर एक सर्किल से दूसरे टेलिकॉम सर्किल में नंबर पोर्ट कराना है तो इसके लिए अधिकतम 4 दिन का समय लगेगा। पोर्टिंग रिक्वेस्ट को जान-बूझकर रिजेक्ट करने पर अधिकतम 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

24 घंटा में प्रोसेस

  • वर्तमान ऑपरेटर को यूजर की पोर्टिंग डिटेल्स 24 घंटे के अंदर भेजनी होगी।
  • यूजर्स को भी 24 घंटे के अंदर अपनी पोर्टिंग रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना होगा।
  • 24 घंटे के अंदर पोर्टिंग प्रकिया शुरू हो जाएगी, जिसके लिए यूजर के पास एक एसएमएस भेजा जाएगा। इस पोर्टिंग प्रक्रिया को यूजर्स 24 घंटे के अंदर रोक सकते हैं।

यहां देखें सरकारी जानकारी

यहां भी देखें

  1. ट्राई की इस नई गाइडलाइन्स में टेलिकॉम ऑपरेटर्स की खराब सर्विस से जूझ रहे यूजर्स को दो दिन के अंदर ही वर्तमान ऑपरेटर को बदला जा सकेगा। फिलहाल यूजर्स टेलिकॉम ऑपरेटर को 7 दिन में बदल सकते हैं।
  2. देशभर में वर्तमान MNP के नियम के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 7 कार्य दिवस में ऑपरेटर को बदला जा सकता है।
  3. जम्मू और कश्मीर एवं नार्थ-ईस्ट राज्यों के यूजर्स को 15 कार्य दिवस का समय मिलता है।

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