कितना दिक्कत होता था ना नया पासपोर्ट बनाने में, ये कागजात तो वो कागजात और खासकर के जन्म प्रमाण-पत्र को बनवाने में क्योंकि पासपोर्ट मंत्रालय का नियम था की जो लोग 1989 के बाद जन्म लिए हैं, उनको तो पासपोर्ट के लिए जन्म प्रमाण-पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया था।
लेकिन जन्म प्रमाण-पत्र के बनवाने में आ रही मुश्किलों के समाधान के लिये पासपोर्ट मंत्रालय ने नए नियम को बनाया हैं. अब जन्म प्रमाण-पत्र के जगह पर अन्य डाक्यूमेंट्स का उपयोग कर अपना पासपोर्ट झट से बनवा लेंगे।
क्यों लिया विदेश मंत्रालय ने यह स्टेप-
क्योंकि जन्म प्रमाण-पत्र को बनवाने में एक महीना लगता हैं और कई ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं इसलिए यह फैसला लिया गया हैं. साथ ही इसके लिए जो प्रोसेस हैं वह काफी घनचक्कर जैसा हैं।
जन्म प्रमाण-पत्र के बदले ये कागजात मान्य:
– आधार कार्ड मान्य
– ड्राइविंग लाइसेंस मान्य
– वोटर कार्ड पर अंकित जन्म तारीख मान्य
– इन्शुरन्स पालिसी या बांड पेपर पर अंकित जन्म तारीख मान्य
– नाबालिगों के माता-पिता के आधार पर भी पासपोर्ट बन जायेगा
– स्कूल लिविंग या ट्रांसफर सर्टिफिकेट मान्य
– सरकारी मान्यता प्राप्त कागजात पर जन्म तारीख लिखी हो तो वह भी मान्य होगा।
– साधु- संत अपने माता-पिता की जगह गुरु का नाम उपयोग कर सकते हैं. इससे सम्बंधित स्वयं का घोषणा पत्र देना होगा .
विशेष जानकारी और विश्वशनीयता के लिए सरकार की वेबसाइट देखें-
http://www.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink
Very good news for all Indian
Thank You
i think govrment is very improvd thank u
हां. धन्यवाद
Thank u sir
Welcome
yeh niyam kb se lagu hoga..pls answer
Thanks
Sir passport bnane ke lie umer kitni honi chaye
mera naam Shan Babu Hai aur papa ka naam Abdul Salam पासपोर्ट बनवानी है