इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से यह कहा गया है कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट में 28 फरवरी तक पैन नंबर अपडेट नहीं होंगे उन सभी लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज कर हो सकते है।
इस सबंधं में सभी बैंकों ने अपने-अपने खाताधारकों को 28 फरवरी तक अपने पैन डिटेल्स अपडेट करवाने को कहा है। बैंकों ने कहा कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है वे लोग फार्म-60 भरें।
सरकारी बैंकों ने इस बाबत अपने ग्राहकों को सूचित करने के लिए लेटर जारी कर दिए है। बैंकों ने अपने तर्क में कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे बैंक होल्डर के अकाउंट फ्रीज कर दिए है जो कि पैन कार्ड से लिंक्ड नहीं है।बता दें बैंकों की ओर जारी किए पत्र में यह जानकारी दी गई है कि सभी कस्टमर्स अपना पैन नंबर अपनी ब्रांच में रजिस्टर्ड करवाएं और यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फार्म-60 भरें।
बैंकों ने अपने पत्र में पिछले सप्ताह इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंंट की ओर से जारी किए गए निर्देशों का भी हवाला दिया जिसमें बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए 28 फरवरी तक पैन डिटेल्स देने को कहा गया था।
बैंकों की तरफ से स्पष्ट किया गया कि केवाईसी मानकों को पूरा करने वाले अकाउंट होल्डर्स के लिए भी पैन डिटेल्स देना अनिवार्य है। बता दें फार्म 60 यह साबित करने के लिए भरवाया जाता है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है।
इसके साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी स्पष्ट किया कि जनधन खाता सहित जीरों बैंलेंस वाले अकाउंट होल्डर्स के लिए पैन डिटेल्स देने का नियम अनिवार्य रूप से लागू नहीं होगा।