राष्ट्र्गान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बड़ा फ़ैसला, अभी पढ़ें

भारत गणराज्य के राष्ट्र गान “जनगणमन-अधिनायक जय हे भारतभाग्यविधाता!” के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है, और इस फ़ैसले के बाद भारत में अब राष्ट्र्गान ज़्यादा सुना जाएगा और लोगों को उसके सम्मान में खड़े होने का अधिक अवसर मिलेगा।

राष्ट्रगान के लिए ये है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला:

श्याम नारायण चौकसे नाम के शख़्स द्वारा दायर की गयी याचिका की सुनवायी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि

  • देश भर के सिनमा हॉल में फ़िल्म से पहले राष्ट्र गान बजाय जाना चाहिए और इस दौरान स्क्रीन पर तिरंगा झंडा नज़र आना चाहिए।
  • राष्ट्र गान के दौरान सिनमा कॉल में मौजूद सभी लोगों को खड़ा रहकर उसका सम्मान करना चाहिए।
  • कोर्ट ने इस आदेश को एक सप्ताह के अंदर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर लागू कर इसकी पालना की जानकारी देने को कहा है।
  • राष्ट्रगान पूरा बजना चाहिए ना कि आधा अधूरा

jan gan man supreme court order

 

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हमें राष्ट्र गान सिर्फ़ स्कूल और सरकारी समारोह में ही नहीं बल्कि सिनमा घरों में फ़िल्मों से पहले भी सुनने को मिलेगा जिससे भारत भर के लोगों में एकता और देश के प्रति जज़्बे की भावना प्रबल होगी।

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