पूरा देश यह जानता है कि कुछ महीने पहले 500रु. व 1000रु के नोटबंदी को लेकर पूरे देश भर में अफरा तफरी सी मच गयी थी। कुछ समय पहले ही नोटों को लेकर शान्ति बनी हुई है। बैंक में लंबी कतार के चलते लोगो ने कई मुसिबतो का सामना किया लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भ्रस्टाचार के खिलाफ सख्त कदम ने नोट बंदी करवा के बहुत से लोगो का दिल भी जीता और दूसरी तरफ मोदी जी ने 500 व 2000 रु के नए नोट भी जारी किये उसी के चलते बैंको के लाखों कर्मचारियों ने भी काफी मेहनत की और लोगो को बैंक में ओवरटाइम काम करके सहायता भी की।
एटीएम की सुविधा को देखते हुए बहुत से जगहों पर नए-नए एटीएम भी स्थापित किये गए, लोगो को कइयों बार तो एटीएम से पैसे निकालते वक़्त भी परेशानियों का सामना करना पड़ा और आज भी कभी-कभार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम पैसे निकालने जाते है और हमारे खाते से पैसे कट जाते है लेकिन एटीएम से पैसे बाहर नही आते। ऐसी ही दुविधा को देखते हुए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने नए नियम लागू किये है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरुरी है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने नए निर्देशों को प्राकशित करते हुए यह कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के अकाउंट से पैसे कट जाते है और उसे वो पैसे एटीएम द्वारा नही मिलते तो वो व्यक्ति बैंक में इस दुविधा से निजात पाने के लिए सिमित समय में अर्जी लगा सकता है और उस व्यक्ति को उस निर्धारित समय में उसके पैसे नही मिलते तो उसे प्रतिदिन 100रु. का बैंक जुर्माना देगा। इसी के साथ साथ RBI ने इसके चलते और भी नियम में बदलाव किये है जिसे हम आपको बताने वाले है।
ये है वो नियम में बदलाव जिसे RBI ने एटीएम को लेकर किये है :-
ये वो नियम है जिसे रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बड़े सख्ती के साथ ये फैसला लिया है जिसे आपके लिए जानना जरुरी है
● सात दिन के अंदर करना होगा पैसे वापस
अगर वह व्यक्ति एटीएम से पैसे निकालता है और उसके खाते से पैसे कट जाते है पर एटीएम द्वारा वह पैसे प्राप्त नही होते तो वह व्यक्ति उस इस्तेमाल किये हुए एटीएम के बैंक में शिकायत दर्ज कर सकता है और नियम के अनुसार जिस तारीख में शिकायत दर्ज की गयी है उसके 7 दिन के भीतर बैंक को उस व्यक्ति के खाते में पैसे वापिस करने है अन्यथा बैंक उस व्यक्ति को 100रु. प्रतिदिन जुर्माना देगा।
● 30 दिनों के बाद नहीं ले सकेंगे जुर्माना
बैंक आपको जुर्माना नही देगा जब आपके अकाउंट से पैसे कट गए हो और इसके बावजूद भी आप ने बैंक में 30 दिन के अंदर शिकायत दर्ज नहीं कराई तो आपको पैसे और जुर्माना दोनों नही मिलेंगे।
● फर्जी तरीके से निकल जाए पैसा
अगर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अनुसार किसी भी प्रकार की निर्देशित पहचान नहीं अपनायी जाती और ग्राहक बैंक को यह इत्तेला कर देता है कि उसके एटीएम से पैसे नही निकले तो बैंक को बिना किसी अन-बन के उसे उसके पैसे लौटाने होंगे।
तो दोस्तों ये थे कुछ RBI के द्वारा किये गए नियम में बदलाव जिसे आपको जानकर हैरानी हुई होगी। इसी तरह हमारी साइट से जुड़े रहे।
धन्यवाद