बैंक तो किसी ना किसी तरह से ग्राहकों से पैसा वसूलता है लेकिन खुद की गलती या यूं कहें कि सेवा ना देने पर कुछ जुर्माना या फाइन या पैनल्टी नहीं देता है. जबकि खाता में पैसा होने के बावजूद भी हमें एटीएम से ट्रांजेक्शन फेल होने पर कई बार पैसे नहीं मिलते हैं जिसके लिए हमें कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है. पर हम जानकारी देने जा रहे हैं जिसके द्वारा एटीएम से ट्रांजेक्शन फेल होने पर आपको बैंक पैसा देगा.
पूरी पुख्ता जानकारी है कि बैंक आपको करीब 100रुपए पेनल्टी देगा.
आरबीआई की ने इससे निजात दिलाने और ग्राहक अधिकार की रक्षा करते हुए इस खास नियम को बनाया है जो कि इसके अधिकृत आने वाले सभी बैंकों के लिए लागू होता है. लेकिन इसके लिए आपको सजग और जागरूक ग्राहक बनना होगा. मीडिया खबरों की मानें तो ट्रांजेक्शन फेल्ड होने वाले ग्राहकों के लिए आरबीआई ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी की है. जो कि आपको पेनाल्टी राशि दिलाएगी. इस राशि को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है कि इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें.
आरबीआई दिशानिर्देश-
- आरबीआई की गाइडलाइन की मानें तो ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत मिलने के सात वर्किंग डेज के अंदर ग्राहक के अकाउंट में आ जाएंगे.
- यदि ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत दर्ज कराने के बाद वर्किंग डेज के भीतर ग्राहक को पैसा वापस नहीं मिलता तो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बैंकों को 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को पेनेल्टी देनी होगी.
- इसके लिए ग्राहक को ट्रांजेक्शन के 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कराना जरूरी है.
ऐसे करें शिकायत-
- आप अपनी ट्रांजेक्शन पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ बैंक में लिखित शिकायत दर्ज करें.
- शिकायत पत्र (आवेदन) के साथ पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट की फोटो कॉपी संलग्न करें.
- आवेदन में बैंक को अनिवार्य कार्ड डिटेल, अपना बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम आईडी, ट्रांजेक्शन की तारीख और समय भी बताएं.
- बैंक से शिकायत की वैध प्रति लेना न भूलें. जिस पर ब्रांच मैनेजर के हस्ताक्षर भी होना जरूरी होता है. कुल मिलाकर कहें तो आपको एक प्राप्ति रशीद मिलेगी जिससे कि आप भविष्य में बता सको की आपने समय रहते शिकायत दर्ज कराई थी.
- यदि शिकायत करने के बाद अगर वर्किग डेज में आपके अकाउंट में पैसा न आए तो एनेक्जर-5 फॉर्म भरकर मैनेजर को दें.
- यदि इसके बाद भी आपको पेनल्टी की रकम नहीं मिलती है तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं.
- ध्यान रखें कि सभी जानकारी बैंक के अलावा किसी एजेंट या एजेंसी को ना दें.