आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करने की घोषणा करीब दो-तीन माह पहले हो चुकी है. इसके बावजूद भी यदि आप लिंक नहीं करवा पाएं हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. इतना ही नहीं हो सकता है कि सरकारी कागजात में भी दिक्कत का सामना करना पड़े. इसलिए तुरंत ही लिंक करवा लें, इसे नजरअंदाज ना करें.
केंद्र सरकार ने आधार को पैन से लिंक कराने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है, लेकिन अगर आपने इस दौरान भी अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं. सरकार का मानना है कि कागजात के मामले कोई ढिल नहीं बरती जाएगी. हालाकि पैन और आधार को लेकर सरकार काफी सख्त काम कर रही है. अगर आपने 31 अगस्त तक भी अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो फिर नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें.
क्या हो सकता है नुकसान-
आयकर रिटर्न नहीं होगा-
अगर आपने आयकर रिटर्न भरा है तो जब तक आप अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराते हैं, तब तक आपका आयकर रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगा. इसको रोक दिया जाएगा. बता दें कि आयकर विभाग की तरफ से यह साफ-साफ कहा जा चुका है कि जब तक करदाता अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराता है, तब तक आयकर रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा. ऐसे में आप बिना टैक्स भरे मुश्किल में पड़ सकते हैं.
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नहीं मिलेगा टीडीएस-
हर माह आपकी सैलरी से कटने वाला टीडीएस रिफंड नहीं मिलेगा. अगर आपका टीडीएस कटा है या फिर आपने अधिक टैक्स जमा कराया है तो फिर आपने आयकर रिटर्न में रिफंड क्लेम किया होगा. यहां यह जानना जरूरी है कि बिना आधार को पैन से लिंक कराए बिना आपका आयकर रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा. अब क्योंकि आपका आयकर रिटर्न ही प्रोसेस नहीं होगा, तो फिर आपका रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा. इसलिए आपको टीडीएस पाना है तो फिर लिंक कराना होगा.
बैंक में हो सकती है असुविधा-
आयकर विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि आधार से जिन पैन को लिंक नहीं किया जाएगा तो पैन कार्ड को रद्द कर देंगे. ऐसे में बैंक का खाता पैन के साथ जुडा हुआ है तो फिर आपका बैंक खाता भी बंद हो सकता है. इसलिए जल्द ही लिंक कर लें.
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